नई दिल्ली। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आज से ग्रैच्युटी अधिनियम लागू हो गया है। अब रिटायर्मेंट पर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों को 20 लाख रुपए तक ग्रैच्युटी मिलेगी। वहीं आज से महिलाओं को 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का भी लाभ मिलेगा।
लेबर मिनिस्ट्री के आदेश के मुताबिक ग्रैच्युटी भुगतान संशोधन अधिनियम 2018 और सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत सरकारी कर्मचारियों की ग्रैच्युटी की अधिकतम राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई थी। इसी के तहत अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को 20 लाख रुपए ग्रैच्युटी देने का फैसला लिया गया है।
श्रम विभाग ने महिलाओ को मिलने वाले मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है. इसे निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों में भी लागू किया गया है. ग्रैच्युटी भुगतान कानून उन प्रतिष्ठानों में लागू होता है जिनमें 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं।