रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में रमन कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गए। इस बैठक में संविदा में कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ किसानों और नाई जाति की केश शिल्प को संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
रमन कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों के लिए सहज बिजली बिल स्कीम की घोषणा की है। साथ ही प्रदेश के नाई जाति के संवर्धन और संरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्प कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।
– संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को भी शासकीय महिला कर्मचारियों की तरह 180 दिन के प्रसूता अवकाश की प्राप्ति होगी। इस दौरान महिला कर्मचारी को बराबर वेतन की प्राप्त होगा। यह दो जीवित संतानों के बाद लागू नहीं होगा इसके साथ ही 180 दिवस अथवा संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्त तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
– सीधी भर्ती में भी तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10% का सीधा बंधन को एक बार के लिए डेढ़ माह तक की अवधि के लिए शिथिल किया गया है।
– वहीं जल संसाधन विभाग में उप अभियंताओं का सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए सहायक अभियंता के 505 पदों की स्वीकृति प्रदान दी गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्प कल्याण बोर्ड का गठन
– कैबिनेट ने नाई समाज के परंपरागत केश शिल्प को संरक्षण और उनके व्यवसाय को संवर्धन करने के लिए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्प कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। आज की जीवन शैली के लिए केश शिल्प के विशेष महत्व को देखते हुए बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। बोर्ड में 1 अध्यक्ष और केश शिल्प के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक समुदाय से 2 सदस्य होंगे। जिसमें कम से कम एक महिला होगी।
– वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, समाज कल्याण,श्रम, नगरी निकाय एवं विकास विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। जो उप सचिव स्तर से कम नहीं होंगे।
– समाज कल्याण विभाग के अपर संचालक इस बोर्ड के सदस्य होंगे। बोर्ड द्वारा केश शिल्प में संलग्न समुदाय का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। केश शिल्प में संलग्न कामगारों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए नीति तैयार कर उसकी अनुशंसा शासन को दी जाएगी।
सहज बिजली बिल स्कीम की घोषणा
– रमन कैबिनेट ने किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी दी है। किसानों को राहत देते हुए कृषि जीवन ज्योति योजना के तहत सभी किसानों को सभी पंपों को बिना किसी क्षमता या खपत के सीमा पर फ्लैट रेट की सुविधा लागू करने का निर्णय किया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत जीवन ज्योति योजना राज्य के सभी किसानों के सभी पंपों पर बिलिंग के लिए फ्लैट रेट की सुविधा पंप की संख्या के अनुसार अलग-अलग प्रस्तावित की गई है। कृषक जीवन ज्योति योजना में विस्तार उपरांत इस योजना के अंतर्गत किसानों को विकल्प के अनुसार में पंप की क्षमता एवं संख्या के आधार पर बिजली की सप्लाई नीचे दर्शाई गई फ्लैट रेट पर की गई है।
पंप की क्षमता फ्लैट रेट की दर
5 hp तक के द्वितीय पंप पर ₹200 प्रति HP प्रति माह
5 एचपी से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप पर ₹200 HP प्रति माह
5 hp तक के एवं 5 hp से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पंप पर ₹300 HP प्रति माह
– इसे लागू करने के बाद जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत बिजली बिल स्कीम के तहत किसानों को बिजली बिल की बकाया राशि के लिए जारी ब्लॉक को किसानों के विकल्प अनुसार संशोधित किया जाएगा। इसके साथ भुगतान की सुविधा भी दी जाएगी योजना के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2019 की अवधि निर्धारित की गई है।