कुरुद। भखारा थाना में शनिवार की दरम्यानी रात उस वक्त हड़कम मच गई जब जोरातराई (सी) के सैकड़ो ग्रामीण एक साथ थाने पहुंचकर समाजिक सुरक्षा के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। और एक युवक के ऊपर तत्काल कार्यवाही करने की मांग करने लगे।
जोरातराई (सी) के ग्रामीणजन आधी रात को गांव के ही एक युवक राजेश साहू पिता पुनीत साहू के उत्पात से तंग आकर थाने पहुंचकर ग्रामीण नियम कायदों का उल्लंघन करने और गांव की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप लगा तत्काल कार्यवाही की मांग की। जिस पर आज सुबह थाना प्रभारी सन्तोष सिंह द्वारा मामले की गंभीरता को भांपकर तत्काल ग्रामीण औ पीड़ित पक्ष के रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए राजेश साहू उम्र 34 वर्ष को धारा 151 के तहत जेल दाखिल कर दिया।
दरअसल बात यह है कि विगत दिनों ग्रामीण व्यवस्था आदि पर ग्राम में बैठक हुई थी। नियम कायदा तैयार कर सामाजिक क्षति पहुंचाने वाले के खिलाफ दंड का प्रावधान रखा गया था। जिसमें उक्त आरोपी द्वारा गलती पाया गया था और गांव में शराब पीकर ग्रामीण पदाधिकारियों के खिलाफ अनावश्यक टिका टिप्पणी की जा रही थी। जिसे समझाने रिश्ते में चचेरे भाई अशोक साहू पिता रामनाथ साहू द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन युवक राजेश इतना उत्तेजित था कि गांव में सायकल स्टोर के पास रखे लोहे की हवा भरने की पम्प से जोरदार हमला कर दिया गया। हमला इतना भयानक था कि अगर बीच बचाव न हुआ होता तो अशोक की जान भी जा सकती थी। जिसके लिए ग्रामीण स्तर पर उसी रात बैठक कर दोनी पक्ष को समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन आरोपी राजेश साहू व उसके पिता पुनीत साहू द्वारा ग्रामीण बैठक की भी खूब अवहेलना की गई और रात भर ग्रामीणों को परेशान करते रहा। इतना ही नहीं वे आवेश में आकर ग्रामीणों को देख लेने की खुली चुनौती देकर बैठक का तिरिस्कार कर चला गया। जिससे ग्रामीण पदाधिकारी आहत में आ गए और किसी अनहोनी के डर से तत्काल करीब सौ की संख्या में थाने पहुंच तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। किन्तु मौके पर थाना प्रभारी मौजूद नहीं होने पर मौके पर तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा समझाइस देकर अगली सुबह कार्यवाही का भरोसा दिलाकर ग्रामीणों को वापस गांव भेज दिया गया। अगली सुबह पीड़ित अशोक साहू पिता रामनाथ व ग्रामीणजनों के रिपोर्ट पर मामले की गंभीरता व डॉक्टरी मुलाहिजा करा आरोपी राजेश साहू के खिलाफ कार्यवाही की है। धारा 151 के तहत उसे जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में टीआई संतोष सिंह ने बताया कि राजेश साहू के खिलाफ गांव में शांति व्यवस्था भंग करने व मारपीट करने का आरोप है। इतना ही नही इसके द्वारा महिला कामांडो के रूप में सेवा दे रही महिलाओं से भी मुंह लगने की शिकायत मिली है जिस पर कार्यवाही करते हुए उसे प्रतिबंधात्मक धारा 151 के तहत जेल भेज दिया गया है।