रायपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत नगर निकाय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष हरेन्द्र सिंह,बसंत चतुर्वेदी,प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य,महामंत्री रंजय सिंह, मीडिया प्रभारी विवेक दुबे,प्रांतीय महामंत्री ओमप्रकाश पांडेय,आशीष राम,गुरुदेव राठौर,प्रांतीय प्रचार सचिव विकास तिवारी,जिलाध्यक्ष संतोष सिंह,जिला संयोजक मुकेश मुदलियार,प्रभाकर सिंह इत्यादि उपस्थित थे ने अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.पी.मंडल को ज्ञापन सौंप कर सूरजपुर और जांजगीर चम्पा में शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल के पद हेतु अर्ह सहायक शिक्षको (पंचायत) को अपात्र बताए जाने और पदोन्नति से वंचित रखने पर आपत्ति जताई।
उन्होनें छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी(भर्ती तथा सेवा शर्तें)नियम 2012 के नियम 9 (अनुसूची 4) का हवाला देते हुए कहा कि उक्त नियम के अनुसार कोई भी पंचायत शिक्षक पदोन्नति के पद हेतू अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता तथा 7 वर्ष का अनुभव रखता हो वह पदोन्नति हेतु अर्ह होगा किन्तु सूरजपुर और जांजगीर चम्पा जिले में पदोन्नति समिति/जिला पंचायतों द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी(भर्ती तथा सेवा शर्तें)नियम के तहत शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति हेतु वांछित योग्यता एवं अर्हता रखनें के बावजूद उन्हें अनर्ह घोषित कर अपात्र बताना तथा पदोन्नति से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है।
उन्होनें यह भी बताया कि इन जिलों में सहायक शिक्षक ग्रंथपाल की सीधी भर्ती भी नहीं हुई है ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर पदोन्नति हेतु उक्त अर्हताधारी सहायक शिक्षक(पंचायत) हक़दार हैं। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले में 70 तथा जांजगीर चम्पा में 25 सहायक शिक्षक पंचायत शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र हैं तथा लंबे समय से पदोन्नति की बाट जोह रहे हैं यही स्थिति बिलासपुर,गरियाबंद, बलौदाबाजार,कवर्धा,दुर्ग, राजनांदगांव बस्तर संभाग के सभी जिलों,कोरिया, बलरामपुर,जशपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी है जहाँ तकनीकी दिक्कते खड़ी कर पदोन्नति पर अघोषित रोक लगाई गई है।