नई दिल्ली। मोदी सरकार जल्द देश को हेल्थ इंश्योरेंस का तोहफा देने जा रही है। लोगों को 5 लाख रुपए के हेल्थ बीमा का लाभ मिलेगा। सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का तोहफा मिलने जा रहा है। देश के 10 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मोदी सरकारी की महत्वकांक्षी स्वास्थ्य योजना शुरू होने जा रही है। योजना की शुरुआत से पहले ये जानना जरूरी है कि कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कौन नहीं?
क्या है आयुष्मान भारत योजना के लिए योग्यता?
- इस योजना के तहत गरीब और ग्रामीण परिवारों को सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 (सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, 2011) के हिसाब से लाभ मिलेगा।
- ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं उनकों भी इसमें शामिल किया गया है।
- देश भर के सरकारी एवं निजी क्षेत्र के 15,000 से अधिक अस्पतालों में लाभार्थियों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा।
- इस योजना का उद्देश्य 74 करोड़ गरीब परिवार को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है।
- इसके तहत 50 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
- परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो सभी को फायदा मिलेगा।
- आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए उम्र की भी कोई सीमा नहीं है।
कौन नहीं उठा सकते हैं इस योजना का लाभ
- आयुष्मान भारत की गाइडलाइंस के मुताबिक ये योजना पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस होगी।
- सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 के हिसाब से जिस परिवार के पास 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन है या फिशिंग बोट है, या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट (ट्रैक्टर) हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- परिवार जिसके पास 50 हजार रुपए से ज्यादा की लिमिट का क्रेडिट कार्ड है वो इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
- परिवार जिसका सदस्य सरकारी नौकरी करता है वो भी इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।
आयुष्मान भारत योजना के लाभ के लिए शर्तें
- परिवार जिसका गैर कृषि कारोबार सरकार में रजिस्टर्ड है वो आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं उठाएंगे।
- अगर परिवार में कोई सदस्य 10 हजार रुपए से अधिक कमाता है तो वो भी पात्र नहीं है।
- इसके अलावा इनकम टैक्स भरने वाले परिवार को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
- जो प्रोफेशनल टैक्स भरते हैं या जिनके पास 3 या उससे अधिक कमरे का पक्की दीवार और छत वाला मकान है।
- जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन और 1 सिंचाई यंत्र है वो भी शामिल नहीं होंगे।